झुंझुनूं, 28 अप्रैल: जिला परिवहन कार्यालय ने 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 30 जून 2024 को समाप्त हो रहा है।
अंतिम तिथि के बाद जुर्माना:
यदि 30 जून 2024 तक वाहन पर HSRP नहीं लगता है, तो पहली बार में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दोबारा जांच के दौरान भी HSRP नहीं पाया जाता है, तो 10000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बिना HSRP के वाहनों का परिवहन कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन:
01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के मालिक www.siam.in पर जाकर HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह क्यों जरूरी है?
HSRP वाहन चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करते हैं। इन नंबर प्लेटों में एक माइक्रोचिप होती है जिसमें वाहन की सभी जानकारी होती है, जिसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। HSRP नंबर प्लेट जाली बनाना मुश्किल होता है, जिससे वाहनों की पहचान आसान हो जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
HSRP को SIAM द्वारा अधिकृत निर्माता से ही लगवाना चाहिए। HSRP लगवाने के बाद, आपको वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC) में बदलाव करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए, आप जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न केवल वाहन चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि सड़कों पर सुरक्षा भी बढ़ाते हैं। इसलिए, सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे 30 जून 2024 से पहले अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें।