Thursday, November 21, 2024
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हाईकोर्ट का फैसला: पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका को खारिज किया, पिटीशन को बताया गलत

हाईकोर्ट का फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया गया था। याचिका में मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और याचिका पूरी तरह से गलत है। अदालत ने कहा कि यह याचिका ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों में ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने यूपी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं। मोदी ने कहा है कि इन दलों के नेता इसलिये वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिये संविधान बदल सकें।

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