नई दिल्ली, 14 अगस्त 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बावजूद नहीं मिली राहत
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिंघवी ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पहले भी तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई केस में जमानत से इनकार करना उचित नहीं है, खासकर जब कठोर शर्तें ही नहीं लगाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
क्या है दिल्ली शराब नीति मामला?
दिल्ली शराब नीति मामले में आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति में भ्रष्टाचार किया था और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया था। सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और केजरीवाल सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मनीष सिसोदिया को मिली थी जमानत

गौरतलब है कि इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया को भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा झटका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रही थी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर केजरीवाल को फंसाया जा रहा है।
आगे क्या होगा?
अब देखना होगा कि 23 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे देता है तो यह दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।