जोधपुर, 13 अगस्त 2024: राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 7 दिन की अंतरिम पैरोल प्रदान की है। इस पैरोल की अनुमति उन्हें इलाज के लिए दी गई है, जिसके तहत वे पुलिस कस्टडी में महाराष्ट्र जाएंगे। इस निर्णय के साथ ही आसाराम को चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक राहत मिली है।
कोर्ट का निर्णय और पृष्ठभूमि
राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की पैरोल अर्जी मंजूर की। इस दौरान, आसाराम का इलाज महाराष्ट्र में किया जाएगा। इससे पहले, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया था। आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और जमानत पर निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट तेजी से सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि इलाज के संबंध में राहत के लिए वे राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दें। इससे पूर्व, सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद, आसाराम के वकीलों ने जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 में आसाराम की जमानत की अर्जी को भी खारिज कर दिया था। आसाराम की उम्र लगभग 83 साल है और वे कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं।