जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के आगामी चुनावों के मद्देनजर विभिन्न पदों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिह्नों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगरपालिका के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता आ गई है।
चुनाव चिह्नों का आवंटन जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए किया गया है। इसके अलावा, नगरपालिका के अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए भी यह प्रतीक चिन्ह जारी किए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय दलों—भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए उनके अधिकृत चुनाव चिह्न यथावत मान्य किए गए हैं।
वहीं, राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) को बोतल और भारतीय आदिवासी पार्टी को हॉकी और बॉल चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा 20 स्वतंत्र प्रतीकों की सूची भी जारी की गई है, जिनमें से प्रत्याशी अपनी पसंद के अनुसार चुनाव चिन्ह का चयन कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग की इस अधिसूचना के बाद अब विभिन्न स्तरों पर प्रत्याशी नामांकन की तैयारियों में जुट सकते हैं। राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए यह अधिसूचना मार्गदर्शक साबित होगी और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता प्रदान करेगी।