इस्लामाबाद, पाकिस्तान: पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बंद कार्यालय को पुनः खोलने का आदेश दिया। यह आदेश राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) द्वारा 24 मई को किए गए छापे और कार्यालय बंद करने के लगभग दो सप्ताह बाद आया है।
पृष्ठभूमि:
सीडीए ने 24 मई को इस्लामाबाद स्थित पीटीआई के कार्यालय पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान, सीडीए ने आरोप लगाया कि यह कार्यालय कानूनों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था। इसके बाद, कार्यालय को सील कर दिया गया। पीटीआई ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट का फैसला:
सोमवार को जस्टिस समन रिजवी ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अपने निर्णय में, कोर्ट ने सीडीए को पीटीआई कार्यालय को पुनः खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने सीडीए के आरोपों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया और पीटीआई को अपने कार्यालय को पुनः संचालित करने की अनुमति दी।
इमरान खान की जमानत:
यह घटनाक्रम पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत मिलने के एक दिन बाद सामने आया है। 71 वर्षीय इमरान खान, जो पूर्व में क्रिकेटर थे, पिछले साल अगस्त से ही जेल में बंद हैं। उन पर लगभग 200 मामलों में आरोप लगे थे, जिनमें से कुछ में उन्हें दोषी पाया गया था।