Friday, November 22, 2024
Homeदेशपत्रकारों से सूत्र पूछने का किसी को अधिकार नहीं है - सीजेआई...

पत्रकारों से सूत्र पूछने का किसी को अधिकार नहीं है – सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट)

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूछ सकती है, और न ही न्यायाल। तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नहीं हो जाती है।

सीजेआई ने कहा कि आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है और अधिकतर मामलों में पुलिस खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ही ऐसा करती है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है, तो फिर ऐसे में कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है ।

- Advertisement -
समाचार झुन्झुनू 24 के व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें
- Advertisemen's -

Advertisement's

spot_img
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Shadow
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -

Recent Comments

error: Content is protected !!