नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सभी ऑटोरिक्शा में किराया मीटर लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि यात्रियों से सही किराया वसूला जा सके।
हाई कोर्ट ने राजधानी में ऑटोरिक्शा में किराया मीटर लगाने के नियम को लागू करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी ऑटोरिक्शा में किराया मीटर लगाए जाएं और यात्री मीटर के हिसाब से ही किराया अदा करें।
यह याचिका एडवोकेट आनंद मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को इस मुद्दे पर तीन हफ्तों के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार को मामले में कड़ी जांच करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि एडवोकेट आनन्द मिश्रा मूल रूप से लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के निवासी हैं, तथा जनहित से जुड़े बड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं।
याचिका में नियम 74 लागू करने की मांग की गई
एडवोकेट आनन्द मिश्रा की याचिका में विशेष तौर पर दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 74 को लागू करने की मांग की गई थी। नियम 74 के तहत यह प्रावधान है कि सभी ऑटोरिक्शा और टैक्सियों में किराया मीटर का इस्तेमाल अनिवार्य है। याचिका में कहा गया है कि 2018 से किराया मीटरों के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण यात्रियों को मनमाना किराया देने पर मजबूर होना पड़ता है।
अब दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगी, जिससे यात्रियों को मीटर के अनुसार सही किराया देने का लाभ मिल सकेगा। दिल्ली में किराया मीटरों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि किराया मीटर होने के बाद भी उन्हें ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया बताया जाता है और समस्या का कोई ठोस समाधान न होने के कारण उन्हें अधिक किराया चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
पहले भी हुई है शिकायतें
इसे लेकर समय-समय पर कई शिकायतें और रिपोर्टें सामने आती रही हैं, जिनमें मांग की गई है कि किराया मीटर की सख्ती से निगरानी हो. सरकार पहले भी कई मौकों पर ऑटो चालकों को चेतावनी जारी कर चुकी है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।