सुप्रीम कोर्ट नवीनतम समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और तेलंगाना की गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी के बीच रायपुर में होने वाली रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, बुधवार (17 जनवरी) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रायपुर के डीएम और एसपी से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिंदू जन जागृति समिति रैली में कोई नफरती भाषण न दिया जाए.
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हेट स्पीच का जो भी आरोप है उसमें संबंधित पक्ष कोर्ट के सामने नहीं हैं लेकिन हम एसपी और डीएम को निर्देश देते हैं कि वह अधिकार क्षेत्र में हेट स्पीच न होने दें. दोनों यह सुनिश्चित करें. रैली वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिनमें इवेंट की रिकॉर्ड होगी और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सकेगी.
याचिकाकर्ता के वकील ने दी ये दलील
शाहीन अब्दुल्ला की ओर से याचिका दी थी. इसमें कहा गया था कि 19-25 जनवरी के बीच सिंह की रायपुर रैलियों में नफरत फैलाने वाला भाषण हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जो लोग इन आगामी रैलियों को संबोधित करेंगे, उनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज हैं. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह पहले से कार्रवाई नहीं कर सकती है. यदि कोई हेट स्पीच होता है तो वहां की सरकार कार्रवाई कर सकती है.
कोर्ट ने कहा, दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश कैसे पारित करें
पीठ ने यह भी कहा कि “जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है. यदि हम यह आदेश पारित करते हैं, जिसकी आप मांग कर रहे हैं तो इसका कुछ व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा. क्या उन्हें यहां पार्टी बनाया गया है? हम उनकी बात सुने बिना आदेश कैसे पारित कर सकते हैं?” जब सिब्बल ने कहा कि ऐसी घटनाएं बार-बार हुई हैं तो जज ने कहा कि उसके पहले के आदेशों के बाद बदलाव भी हुआ है. वहां एक सकारात्मक हिस्सा था, केवल नकारात्मकता को ही क्यों देखें?”
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