झुंझुनूं, 11 नवम्बर 2024: झुंझुनू के बहुचर्चित पवन चावला हत्याकांड में SC/ST कोर्ट में आज न्यायधीश सरिता नौशाद ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 31-31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
18 अप्रैल 2019 को इंदिरा कॉलोनी निवासी पवन चावला पुत्र अशोक को आरोपियों ने चाकू मार दिया था। विवाद घर के सामने बच्चों को खेलने से मना करने का था।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि दोषियों में झुंझुनूं निवासी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड, सूफियान उर्फ बोदिया और सरफराज शामिल हैं। ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे।
इलाज के दौरान पवन की जयपुर में मौत हो गई थी। प्रकरण में मृतक पवन के मामा गुढ़ागौड़जी निवासी बाबूलाल दायमा ने 12 से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
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पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 12 गवाहों के बयान कराए। बहस के दौरान कोर्ट ने चारों आरोपी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड, सूफियान उर्फ बोदिया तथा सरफराज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।