रात 10 बजे के बाद पटाखों और डीजे पर प्रतिबंध, बिना अनुमति जुलूस-सभा भी वर्जित
झुंझुनूं, 12 मार्च 2025: जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने आदेश जारी करते हुए होली के दौरान आतिशबाजी, तेज आवाज में गाने बजाने, हथियारों के प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने पर सख्त पाबंदी लगाई है।
रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखों और डीजे पर रोक
जिला प्रशासन के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जिले में किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने और अन्य आतिशबाजी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीजे व तेज आवाज में गाने बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध
जिले में तीन या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र (जैसे रायफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक) या धारदार हथियार (जैसे तलवार, कृपाण, चाकू, त्रिशूल, गंडासा, बर्छी, गुप्ती, संगीन पंजा, कांच की बोतलें आदि) लेकर नहीं घूम सकेंगे और न ही इनका प्रदर्शन कर सकेंगे।
यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगे सरकारी अधिकारियों, पुलिस बल, बैंक कर्मचारियों, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। वहीं, शारीरिक रूप से अक्षम, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों के लिए चलने के सहारे के रूप में उपयोग होने वाली लाठी इस प्रतिबंध में शामिल नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक परंपरानुसार कृपाण धारण कर सकते हैं।
बिना अनुमति जुलूस और सभा करना प्रतिबंधित
निषेधाज्ञा के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना या सभा आयोजित करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कार्यों पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऑडियो, वीडियो या नारों का प्रसार नहीं करेगा। इसके अलावा, किसी भी पूजा स्थल पर रंग, गुलाल, रंग मिश्रित पानी या अन्य पदार्थ फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जबरन रंग-गुलाल लगाने पर कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध उस पर रंग, गुलाल, कीचड़, ऑयल पेंट, रसायन युक्त गुब्बारे या कोई अन्य पदार्थ नहीं डालेगा।
विस्फोटक पदार्थों पर सख्त पाबंदी
कोई भी व्यक्ति घातक रसायन, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील तरल पदार्थ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। 500 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, इंडेन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बाकरा रोड बाड़लवास और आयुध डिपो के आसपास अग्निवाहक पटाखे व सूतली बम जलाना सख्त मना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।