झुंझुनूं, 7 अप्रैल 2025: कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला कलक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

PLD एनजीओ ने दिया सहयोग, सरल भाषा में दिए गए कानूनी प्रावधान
इस पुस्तिका के निर्माण में एनजीओ “पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट” (PLD) का विशेष योगदान रहा है। पुस्तिका में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आन्तरिक समितियों की जिम्मेदारी और ‘कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013’ के अहम प्रावधानों को सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।
नवाचार के तहत हुआ विमोचन, अधिकारों के प्रति जागरूकता का उद्देश्य
महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला ने जानकारी दी कि जिला कलक्टर के निर्देशन में यह नवाचार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुस्तिका का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाना और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना है।

16 अप्रैल को होगा आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन
विप्लव न्यौला ने आगे बताया कि 16 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे सूचना केंद्र सभागार में एक आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय कार्यालयों में गठित आन्तरिक समितियों के अध्यक्ष, सदस्य, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक सुपरवाइजर भाग लेंगे। कार्यशाला के दौरान जिले की 3 हजार से अधिक आन्तरिक समितियों को यह पुस्तिका निःशुल्क वितरित की जाएगी, ताकि वे अपने कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को इसके माध्यम से जागरूक कर सकें।