चिड़ावा: जैन धर्म के पवित्र पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी व अनन्त चतुर्दशी पर्व के अवसर पर चिड़ावा नगर पालिका ने विशेष आदेश जारी किए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिनांक 28 अगस्त 2025 व 6 सितंबर 2025 को नगर पालिका क्षेत्र चिड़ावा में स्थित सभी बूचड़खाने तथा मांस, मछली, अंडे की दुकानें और ठेलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नगर पालिका ईओ रोहित मील ने बताया कि इस अवधि में यदि कोई भी दुकान/होटल/रेहड़ी मांस, मछली या अंडे बेचते हुए पाई गई तो उनके खिलाफ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
28 अगस्त को जैन धर्म के पवित्र पर्युषण पर्व संवत्सरी तथा 6 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी पर्व मनाया जाएगा।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जैन धर्म के इस पवित्र पर्व के दौरान नगर की धार्मिक परंपराओं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।