झुंझुनूं, 10 मई 2025: जिले में आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर रामावतार मीणा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए झुंझुनूं जिले की सीमा में ड्रोन, हॉट एयर बैलून, यूएवी जैसे उपकरणों के उड़ान और सभी प्रकार की आतिशबाजी व पटाखों के भंडारण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून या किसी भी प्रकार की मानवरहित विमान प्रणाली (यूएवी) का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध 10 मई से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि, यह आदेश उन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा जो सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, या किसी सरकारी सेवा के लिए कार्यरत हैं और जिन्हें पूर्व स्वीकृति प्राप्त है।
साथ ही, जिले में आतिशबाजी और पटाखों का किसी भी रूप में उपयोग, बिक्री या भंडारण भी पूरी तरह निषिद्ध कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियां न केवल जनशांति को भंग कर सकती हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

कलेक्टर रामावतार मीणा ने स्पष्ट किया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सुरक्षा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और दिए गए आदेश का पूरी तरह पालन करें।