चुनावी बॉन्ड मामले में आज यानी सोमवार (11 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। यह सुनवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका पर होगी, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की ओर से भुनाए गए हर चुनावी बॉन्ड के ब्योरे का खुलासा करने के लिए डेडलाइन (समयसीमा) को 30 जून तक बढ़ाने की गुजारिश की गई है।
सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 1 अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे के डिटेल निर्वाचन आयोग (ईसी) को 6 मार्च तक सौंपे जाने से जुड़े टॉप कोर्ट के निर्देश की ‘‘जानबूझकर’’ अवज्ञा की।
एसबीआई ने मांगी 30 जून तक की डेडलाइन
एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में उसे काफी समय लगेगा। बैंक ने 30 जून तक डेडलाइन बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि उसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने 17,000 से अधिक शाखाओं से डेटा इकट्ठा करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को दिए ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। टॉप कोर्ट ने ईसी को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई रकम और इसे हासिल करने वालों का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
क्या होगा आज का फैसला?
यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। यदि कोर्ट डेडलाइन बढ़ाने की अनुमति देता है, तो चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने में देरी होगी। यदि कोर्ट एसबीआई की याचिका खारिज कर देता है, तो बैंक को 6 मार्च तक ईसी को सभी डेटा सौंपना होगा.