Sunday, July 27, 2025
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गिव अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ी, 31 मार्च तक करा सकते हैं नाम विलोपन

झुंझुनूं, 27 फरवरी 2025: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चल रहे गिव अप अभियान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि पात्रता की शर्तों को पूरा न करने वाले परिवार अब 31 मार्च तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकते हैं।

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ये परिवार नहीं हैं खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र माने जाने वाले परिवारों में निम्न श्रेणियां शामिल हैं:

  1. जिन परिवारों में कोई भी सदस्य आयकर दाता है।
  2. जिन परिवारों का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत है।
  3. जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है।
  4. जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन उपलब्ध है।

नाम हटवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया

अपात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in/ पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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जिला रसद अधिकारी ने अपात्र परिवारों से अपील की है कि वे स्वयं योजना से हटकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ प्राप्त करने का अवसर दें।

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