किसान आंदोलन के मद्देनजर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में धारा 144 लगाई गई है। जबकि पंजाब जाने वाले रास्ते बंद किए है। पुलिस के अनुसार 12 और 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा बाॅर्डर रहेंगे अवरूद्ध। आईजी ओमप्रकाश पासवान ने माॅनेटरिंग कर रहे है। लोगों से इन मार्गों पर नहीं जाने की अपील की है। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ औऱ हनुमानगढ़ के एसपी से संपर्क में है। 10 नाके लगाए गए है। किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर धरना-प्रदर्शन में शामिल का कार्यक्रम देखते हुए प्रशासन ने श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों में धारा 144 लगा दी है। प्रशासन का मानना है कि किसानों के दिल्ली जाने के कार्यक्रम के साथ 16 फ़रवरी को प्रस्तावित भारत बन्द के दौरान कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके चलते निषेधाज्ञा लगाइ गई है।
प्रशासन ने पंजाब बॉर्डर सील
कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप व अनूपगढ़ कलक्टर अंशदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगाई है जो 11 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड मार्च आदि आयोजन सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग, धरना प्रदर्शन नारेबाजी बैठक, पड़ाव घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह को एकत्र नहीं करेगा।कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगा। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह रहेगा प्रतिबंधित
कोई व्यक्ति ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे अन्य धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संगठन का मुखिया अथवा संस्थाओं के पदाधिकारी, जिनसे लोक शान्ति भंग करने एवं श्रीगंगानगर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन को खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित करने की आशंका हो, ऐसे व्यक्तियों का राज्य के बाहर से जिले में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध करने पर पाबन्दी होगी। किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक एवं धारदार हथियार, लाठियां आदि अपने घर से बाहर ले जाने एवं लेकर चलने पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सिख परम्परा वाले व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश पुलिस, राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों व कानून व्यवस्था से संबधित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्रवाई की जाएगी।