चिड़ावा। उपखंड कार्यालय चिड़ावा के मीटिंग हॉल में आज तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। संगोष्ठी का आयोजन राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया।
इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता, सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश शर्मा, और अभिभाषक संघ अध्यक्ष अमित कुल्हरी ने अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट लोकेश शर्मा ने किया। शर्मा ने बताया कि इन कानूनों को जनता में अधिक से अधिक समझाने के लिए और भविष्य में आने वाली स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन आवश्यक है।
लोकेश शर्मा ने यह भी बताया कि भविष्य में इन कानूनों के माध्यम से सात साल से अधिक की सजा वाले प्रकरणों में एफएसएल जांच अनिवार्य होगी और पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट की अनुमति से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
उपस्थित गणमान्य
कार्यक्रम में अभियोजन अधिकारी वीर प्रकाश झाझडिया, धर्मपाल सिंह, विनोद डांगी, मूलचंद शर्मा, कपिल चाहर, अमित यादव, गिरधारी लाल सोनी, खादिम हुसैन, सोनू तमडायत, दीपक स्वामी, अनूप गिल, हिदायत हुसैन, शिव प्रसाद, रीडर एसडीएम कोर्ट, कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल हुए।