उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं को मिलेगा नया अवसर
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत चार वर्षों की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा के उपरांत एक सम्मानजनक और स्थायी करियर विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
“यह न केवल उनके सैन्य कार्यकाल को सम्मान देता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने का एक निरंतर माध्यम भी उपलब्ध कराता है,” – सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री।
सभी श्रेणियों में लागू होगा आरक्षण
आरक्षण की यह सुविधा सभी सामाजिक श्रेणियों — सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) — पर समान रूप से लागू होगी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई अग्निवीर OBC श्रेणी से है, तो उसे OBC कोटे के अंतर्गत ही यह आरक्षण दिया जाएगा।
आयु सीमा में भी राहत
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस के विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट दी जाएगी। यह छूट निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगी:
- कांस्टेबल पुलिस
- कांस्टेबल पीएसी
- घुड़सवार पुलिस
- फायरमैन
2026 में होगा पहला बैच शामिल
खन्ना ने जानकारी दी कि इस नई भर्ती प्रणाली के तहत पहला बैच वर्ष 2026 में राज्य पुलिस बल में शामिल होगा। यह कदम उत्तर प्रदेश को उन अग्रणी राज्यों में शामिल करता है जिन्होंने अग्निवीरों को राज्य सेवा में समाहित करने की दिशा में ठोस पहल की है।

अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे
जबकि हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण देकर इस दिशा में एक मिसाल कायम की है।