नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, और उनकी न्यायिक हिरासत बुधवार 19 जून को खत्म हो रही थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी
केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। केजरीवाल के वकील का तर्क था कि ED के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके चलते ज्यूडिशियल कस्टडी को बढ़ाया जा सके।
गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद, 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया।
ED के दावे और विरोध
केजरीवाल के सरेंडर करने के लगभग 30 मिनट बाद ही उन्हें 5 जून तक की ED की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, जिसे बाद में 19 जून तक बढ़ा दिया गया। अब यह कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ाई गई है।
स्वास्थ्य और वजन विवाद
ED ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। ED के अनुसार, केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है, जबकि वे दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वे 2 जून को सरेंडर करेंगे। इसके बावजूद, केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।