चिड़ावा: चिड़ावा थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जे के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। यहां 4.18 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी इकरारनामा बनाकर बेचने और मालिकाना हक छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रतीक शर्मा की रिपोर्ट पर 13 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्रतीक शर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम श्योपुरा स्थित खसरा नंबर 63 से 67 की कुल 4.18 हेक्टेयर जमीन उनके और नरेंद्र कुमार पुत्र हेमराज के नाम पर बराबर हिस्से में दर्ज है। यह जमीन दोनों ने 27 जुलाई 2023 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (Registry) के जरिए खरीदी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कैलाश, रामसिंह, शीशराम, संतोष, सतवीर (पुत्र मक्खनलाल) और श्यामसुंदर, बजरंग, ओमप्रकाश (पुत्र शंकरलाल) सहित अन्य आरोपियों ने बिना स्वामित्व के 14 जून 2025 को फर्जी इकरारनामा तैयार किया और जमीन को 60 लाख रुपये में रहीश कुमार उर्फ हरिश कुमार पुत्र कुरड़ाराम को बेचने का सौदा कर दिया।
जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप
शिकायत के अनुसार, इकरारनामा करने वाले रहीश कुमार और गवाह संदीप, भरतसिंह, आनंद व प्रवेश शर्मा अब उन्हें जबरन जमीन से बेदखल करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
प्रार्थी का कहना है कि धमकाने वालों ने उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की भी चेतावनी दी, जिससे उनके परिवार में दहशत का माहौल है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
चिड़ावा पुलिस ने इस मामले में BNS 2023 की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 308(4), 351(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।





