नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से है।
गुजरात यूनिवर्सिटी का दायर मानहानि मामला
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आरटीआई के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद, ये मामला दायर किया गया था।
संस्थान की प्रतिष्ठा पर प्रश्न
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीयूष पटेल की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक्स हैंडल पर भी इसी तरह के सवाल उठाए। इसी के साथ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिए। गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे संस्थान की प्रतिष्ठा खराब हुई।
हाई कोर्ट ने कर दिया था आदेश को रद्द
पिछले साल हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश था। कोर्ट ने माना कि आरटीआई याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। पिछले साल 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। गुजरात की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने भी केजरीवाल और सिंह को तलब किया था।