नई दिल्ली, 23 जुलाई 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 की परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परीक्षा की शुचिता (Sanctity) भंग नहीं हुई है, इसलिए पुनः परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य बिंदु:
- परीक्षा लीक की पुष्टि: कोर्ट ने माना कि NEET UG 2024 की परीक्षा लीक हुई है। यह बात सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुई कि पटना और हजारीबाग के कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ था और इससे 155 छात्रों को फायदा मिला।
- CBI को ट्रांसफर: मामले की जांच अब CBI द्वारा की जा रही है। अब तक कुल 6 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने CBI को यह भी निर्देश दिया है कि वे जांच को तेजी से पूरा करें।
- परीक्षा की शुचिता पर सवाल नहीं: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब तक की जांच और साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। कोर्ट के पास मौजूद डेटा से यह साबित नहीं होता कि परीक्षा के परिणाम प्रभावित हुए हैं।
- संभावित कार्रवाई: कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच में यह साबित होता है कि लीक का फायदा उठाने वाले छात्रों की संख्या अधिक है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- रीटेस्ट के नुकसान: कोर्ट ने यह भी माना कि रीटेस्ट कराने से 20 लाख छात्रों पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया बाधित होगी, मेडिकल एजुकेशन पर असर पड़ेगा और भविष्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता प्रभावित होगी। खासकर समाज के हाशिए पर खड़े छात्रों को इसका गंभीर नुकसान हो सकता है।
- परीक्षा रद्द करने का आदेश नहीं: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। इससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे और छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, “परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है, इसलिए इसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के परिणामों को प्रभावित करने वाले कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए, पूरे NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा।”