नई दिल्ली, 17 अगस्त 2024: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब इस मुद्दे पर अपना निर्णय 24 अगस्त को सुनाएगी।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट का दाखिल होना
ED ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में 96 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दर्ज किए गए हैं। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
जांच प्रक्रिया और समय सीमा
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को ED को एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। उस समय कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच समय पर पूरी की जानी चाहिए और अनंतकाल की मोहलत नहीं दी जा सकती। ED के संयुक्त निदेशक ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे तय समय में जांच पूरी कर लेंगे।
पहले का मामला
इससे पहले, 7 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने धनशोधन के आरोपों वाले मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव और सहायक हृदयानंद चौधरी को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस मामले में ED ने 9 जनवरी को पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
लालू-तेजस्वी के खिलाफ केस का विस्तृत विवरण
लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ यह मामला बहुत गंभीर है। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद, 27 फरवरी 2023 को सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सीबीआई ने 3 जुलाई 2023 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आगामी सुनवाई
राऊज एवेन्यू कोर्ट अब 24 अगस्त को यह फैसला सुनाएगी कि ED द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया जाए या नहीं।