जयपुर 11जून: राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए नए पोर्टल को चालू कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से योग्य उम्मीदवार अब अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- मूल निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)
- 10वीं की मार्कशीट
- स्नातक की मार्कशीट
- बैंक डायरी
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- 02 पासपोर्ट साइज फोटो (आय प्रमाण पत्र पर लगाने हेतु)
- आशार्थी स्वयं की एसएसओ आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाईल नंबर
- जनआधार कार्ड
- तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र (जैसे आरएससीआईटी, बी.एड., आईटीआई, कंप्यूटर एप्लिकेशन आदि – कोई एक)
पात्रता मापदंड
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य की शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को भी पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री (आवश्यक नहीं, लेकिन वरीयता)
नोट: आशार्थी के सभी मूल दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा एवं आधार से मोबाईल नंबर लिंक होना अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी निर्देशों का पालन करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपने एसएसओ आईडी का उपयोग करके आवेदन जमा करना होगा।
बेरोजगारी भत्ते की इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवनयापन में सहूलियत पा सकें और अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ सकें। सरकार की इस पहल से हजारों युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आवेदन की प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार सरकारी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।