Thursday, February 12, 2026
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सूरजगढ़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: धारा 38 में जब्त वाहन रिलीज, पुलिस की मनमानी पर रोक

सूरजगढ़: एमजेएम कोर्ट के एक अहम फैसले ने राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 38 के तहत जब्त वाहनों की रिहाई को लेकर नया कानूनी रास्ता खोल दिया है। युवा अधिवक्ता आशीष चौमाल की मजबूत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने वाहन सुपुर्दगी का आदेश जारी करते हुए पुलिस की विवेकाधीन शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण को मान्यता दी है। यह निर्णय झुंझुनूं जिले में अपनी तरह का पहला मामला माना जा रहा है और इससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एमजेएम कोर्ट का फैसला, जब्त वाहन रिलीज की राह आसान

सूरजगढ़ में पुलिस द्वारा धारा 38 पुलिस एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए एक वाहन को रिलीज करने का आदेश एमजेएम कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने माना कि जब्ती की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक विवेक पर निर्भर नहीं हो सकती, बल्कि उसमें न्यायिक समीक्षा भी संभव है। इस आदेश से अब जिले में जब्त वाहनों की रिहाई के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की संभावना बढ़ गई है।

पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक दखल

अब तक आम धारणा यह रही है कि राजस्थान पुलिस नियम-8 के तहत जब्त वाहन को छोड़ने का निर्णय केवल उच्च पुलिस अधिकारियों के स्तर पर ही संभव है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन आशीष चौमाल ने हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों—रामनाथ पुत्र श्रीप्रसाद बनाम सरकार और श्याम सिंह पुत्र किशोर सिंह बनाम सरकार—का हवाला देते हुए यह स्थापित किया कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप वैध और आवश्यक है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार कर यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस की विवेकाधीन शक्ति निरंकुश नहीं हो सकती।

झुंझुनूं जिले में पहला सफल कानूनी उदाहरण

यह फैसला झुंझुनूं जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त वाहन की कोर्ट के आदेश से रिहाई का पहला सफल मामला माना जा रहा है। लंबे समय से वाहन मालिक पुलिस की कार्यप्रणाली और देरी से परेशान थे, लेकिन इस निर्णय ने अब उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत पाने का नया अवसर प्रदान किया है। इस फैसले को प्रशासनिक मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत, बनेगा मिसाल

आशीष चौमाल ने बताया कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे कई मामलों के लिए मिसाल बनेगा, जहां वाहन मालिकों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाया जाता रहा है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल नागरिक अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी बढ़ाता है।

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