नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं।
शुक्रवार (10 मई) जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, “मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को भी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। मैं आपके बीच आकर खुश हूं। कल सुबह 11 बजे, हम भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेने के लिए सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर में मिलेंगे। इसके बाद अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”दोपहर 1 बजे हम पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।”
केजरीवाल को करना होगा इन शर्तों पालन
जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, लेकिन चुनाव प्रचार की पूरी छूट है। सीएम केजरीवाल अपने दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तब तक सरकारी फाइलों पर साइन करने पर रोक लगा दी जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए ऐसा पूरी तरह जरूरी नहीं हो।
आज(11 मई) क्या-क्या करेंगे? – अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से, करोड़ों-करोड़ों लोगों की दुआओं से और सुप्रीम कोर्ट के जजों के न्याय की वजह से आप सब लोगों के बीच लौट कर मुझे बेहद खुशी हो रही है।
उन्होंने बताया कि 11 बजे वह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दक्षिणी दिल्ली के महरौली में शाम 4 बजे रोड शो किया जाएगा। वहीं, शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में रोड शो होगा। केजरीवाल ने सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है।
केजरीवाल के इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी देर रात एडवाइडजरी जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी 1 जून तक अंतरिम जमानत
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा।