जयपुर, राजस्थान: 16वीं राजस्थान विधानसभा के बुधवार 3 जुलाई से शुरू हो चुके द्वितीय सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी किसी भी तरह का अवकाश नहीं ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने आज इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने से पहले यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत करा लिया गया है या कर दिया गया है, तो उसे भी स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
इन्हें प्रेषित किया गया है आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निम्नलिखित अधिकारियों को आदेश जारी कर अपने मातहत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बाबत सूचित करने हेतु पाबन्द किया है:
- आयुक्त, मिड-डे-मील, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर।
- निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।