चंडीगढ़, 29 फरवरी 2024: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और कहा है कि अब आगे से राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए।
यह आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। SGPC ने राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा था कि यह समाज के लिए खतरा है।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या राम रहीम जैसे अपराधों के अन्य दोषियों को भी नियमों के तहत पैरोल दी गई है? सरकार को इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने राम रहीम को 10 मार्च को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है।
राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर विवाद
राम रहीम को पिछले कुछ महीनों में कई बार पैरोल दी गई है, जिस पर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं।आरोप लगाया गया है कि राम रहीम को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके पैरोल मिल रही है।
राम रहीम पर बलात्कार और हत्या के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल की सजा काट रहा है।
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर रोक लगाएगा। यह अन्य कैदियों के लिए भी समान पैरोल नीति सुनिश्चित करेगा।