जयपुर, 24 अगस्त: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासन संस्थाओं, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत मिलने वाली आउटडोर चिकित्सा सुविधा की सीमा को बढ़ा दिया है।
क्या हुआ बदलाव?
अब आरजीएचएस कार्ड धारक कर्मचारियों और पेंशनरों को आउटडोर चिकित्सा पर सालाना 20,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये खर्च करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिवार के आश्रित सदस्य भी आरजीएचएस योजना का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे पेंशन विनियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है। बढ़ी हुई सीमा के कारण वे बेहतर चिकित्सा सुविधाएं ले सकेंगे। साथ ही, पेंशनरों के परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा मिलने से उनकी आर्थिक बोझ कम होगा।
कौन-कौन से विभागों को भेजा गया आदेश?
यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों, महालेखाकार, निदेशक कोष एवं लेखा, निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी आदि को सूचित करने के लिए भेजा गया है।

कब से लागू होगा यह आदेश?
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
मिल सकेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
राजस्थान सरकार का यह फैसला राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए एक सराहनीय कदम है। इससे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।