जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।
हालांकि, यह छूट स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा/कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग पर लागू नहीं होगी। इन विभागों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।
राज्य सरकार ने पहले 4 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक के लिए सभी विभागों में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध प्रशासनिक कारणों से लगाया गया था।
वहीं, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कार्मिकों के स्थानांतरण पर 7 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा रहेगा।
यह आदेश राज्य के सभी निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
यह आदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब वे अपने परिवार के साथ रहने या अन्य कारणों से स्थानांतरण ले सकते हैं।