जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश को स्थगित कर दिया है। इस आदेश के तहत नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में सहवृत्त सदस्यों को मनोनीत किया जाना था।
आदेश क्यों हुआ स्थगित
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4067, दिनांक 13.10.2024 के तहत यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया गया है।
किसने दिया आदेश
यह आदेश स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, कुमार पाल गौतम द्वारा जारी किया गया है।

इस आदेश का क्या असर होगा
इस आदेश के स्थगित होने से नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।