बीकानेर, 05 जुलाई 2024: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों की आयु निर्धारण की तिथि में बदलाव किया है।
पहले, 31 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानते हुए आयु की गणना की जाती थी, लेकिन अब यह तिथि 01 अक्टूबर 2024 कर दी गई है।
इस बदलाव का मतलब है कि 01 अक्टूबर 2024 तक 06 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालक राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में सशुल्क प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
यह बदलाव केवल नवप्रवेशी बालकों पर लागू होगा। पहले से ही बालवाटिका/बालवाडी/आंगनबाडी प्रि-प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टी.सी. के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी।
महत्वपूर्ण बातें:
- राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों की आयु निर्धारण की तिथि 01 अक्टूबर 2024 कर दी गई है।
- यह बदलाव केवल नवप्रवेशी बालकों पर लागू होगा।
- पहले से ही अध्ययनरत बालकों के कक्षा-1 में होने वाले प्रवेश हेतु उक्त बाध्यता नहीं रहेगी।
- महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आधार तिथी की गणना में One time की विशेष छूट रहेगी।
अधिक जानकारी के लिए:
राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट: https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/schoollogin.aspx
आरटीई पोर्टल, राजस्थान: https://rajpsp.nic.in/PSP2/Auth2/Home/UserAuthentification2.aspx