Thursday, April 17, 2025
Homeचिड़ावाराजस्थान नगरपालिका क्षेत्र की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण पर नगर...

राजस्थान नगरपालिका क्षेत्र की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण पर नगर पालिका चिड़ावा का सख्त रुख

चिड़ावा, 8 अप्रैल 2025: नगर पालिका मंडल, चिड़ावा ने राजस्थान नगरिय क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि पर गैर-कृषि उपयोग की अनुमति के बिना विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार मील द्वारा जारी एक नोटिस में राजस्व ग्राम ओजटू के तहत खसरा नंबर 302, 308, 311, 955, 309, 957, 949, 951, 954, 305, 304, 303 आदि में अवैध कॉलोनी विकास को नियम विरुद्ध बताया गया है।

Advertisement's
Advertisement’s

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि भूमि स्वामियों द्वारा राजस्थान कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग के लिए अनुमति नियम 2012 एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों की अवहेलना कर अवैध रूप से व्यावसायिक/आवासीय कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है, जो कि चिड़ावा मास्टर प्लान (2010–2031) के भी खिलाफ है।

नगर पालिका ने संबंधित भूमि स्वामियों को 7 दिनों की समयावधि देते हुए निर्देशित किया है कि वे कृषि भूमि पर गैर-कृषि उपयोग की गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करें। साथ ही, बिना अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग व अवसंरचना निर्माण को स्वयं हटाकर स्थिति को पूर्ववत करें।

Advertisement's
Advertisement’s

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं की गई तो राजस्थान नगरपालिक अधिनियम 2009 की धारा 170 एवं 245 के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नगर पालिका की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

- Advertisement -
समाचार झुन्झुनू 24 के व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें
- Advertisemen's -

Advertisement's

spot_img
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Shadow
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -

Recent Comments

error: Content is protected !!