नई दिल्ली, 20 जून 2024: दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून को जमानत दे दी है। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है।
उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने इस जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। इस पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ‘सत्यमेव जयते।’
न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट की सुनवाई
जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुना और अंत में फैसला सुनाया।
ED और केजरीवाल की दलीलें
ED के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस केवल कल्पना पर आधारित है।
गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
आगे की राह
जमानत मिलने के बाद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ED द्वारा अपील किए जाने पर स्थिति में बदलाव हो सकता है। अब सभी की निगाहें ड्यूटी जज पर होंगी, जो अगले 48 घंटे में ED की अपील पर सुनवाई करेंगे।