Monday, June 23, 2025
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रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ ‘द रणवीर शो’ शुरू करने की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए उनके शो ‘द रणवीर शो’ के प्रसारण की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रणवीर अपने शो में शालीनता बनाए रखें और सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त सामग्री प्रसारित करें। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें गुवाहाटी में चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है।

गिरफ्तारी से संरक्षण, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले वह जांच में पूरी तरह सहयोग करें, उसके बाद ही उनकी विदेश यात्रा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा।

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सोशल मीडिया सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण जरूरी है और इसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएं।

क्या है पूरा मामला?

रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें ‘बीयर बाइसेप्स’ के नाम से भी जाना जाता है, पिछले महीने एक कॉमेडी रोस्ट शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए थे।

शो के दौरान, जिसे कॉमेडियन समय रैना ने होस्ट किया था, रणवीर ने एक प्रतिभागी से आपत्तिजनक सवाल पूछा –
“क्या आप अपने माता-पिता को जीवन भर हर दिन संबंध बनाते देखना पसंद करेंगे या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?”

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और यूजर्स ने इसकी तीखी आलोचना की। लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की अश्लीलता को कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत करने पर सवाल उठाए।

इस विवाद के बाद, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं। मामला बढ़ने पर रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने शो को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी थी।

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रणवीर इलाहाबादिया के वकील की दलील

सुनवाई के दौरान, रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के शो को बंद कर देना उनकी आजीविका पर असर डाल रहा है। वकील ने बताया कि रणवीर के पास करीब 280 कर्मचारी हैं, जो इस शो से जुड़े हुए हैं। इसलिए शो के प्रसारण पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए।

सरकार की ओर से सख्त विरोध

रणवीर इलाहाबादिया के शो को फिर से शुरू करने की याचिका का सरकार की ओर से सख्त विरोध किया गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि रणवीर की टिप्पणी अश्लील और विकृत थी, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा –
“कुछ समय के लिए उन्हें चुप रहने दिया जाए, यही सही होगा।”

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों की भी सीमाएं होती हैं और किसी को भी इस तरह की सामग्री प्रसारित करने की पूरी छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा –

“मौलिक अधिकार थाली में परोसे नहीं जाते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं और उन्हें मानना ही होगा।”

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