झुन्झुनू: जिले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक अहम कड़ी सामने आई है। आरोपी को बिना पहचान पत्र के कमरा उपलब्ध कराकर अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिले में होटल, गेस्ट हाउस और किराए पर कमरा देने वालों के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है।
क्या है पूरा मामला – कैसे हुआ नाबालिग से दुष्कर्म
प्रकरण में पीड़िता ने पुलिस थाना सदर झुन्झुनू में रिपोर्ट दी कि स्कूल जाते समय रास्ते में लोकेश कुमार और उसके एक दोस्त ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए धमकाया। आरोपी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे गुढ़ा मोड़ होते हुए झुन्झुनू ले गए। वहां लोकेश कुमार उसे रोड नंबर 02 स्थित एक गेस्ट हाउस में लेकर गया, जहां कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
जांच में सामने आया किरायेदार कनेक्शन
पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी लोकेश कुमार को जिस मकान में ठहराया गया, वह कैप्टन सिंह द्वारा बिना किसी पहचान पत्र के किराये पर दिया गया था। नाबालिग लड़की की भी कोई आईडी नहीं ली गई। पुलिस के अनुसार यह लापरवाही नहीं बल्कि अपराध में प्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में आती है।
पुलिस की कार्रवाई: कैप्टन सिंह गिरफ्तार
जिला पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और देवेन्द्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन में गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने आरोपी कैप्टन सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए नियमों की अनदेखी करते हुए गंभीर अपराध को अंजाम देने में मदद की।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने कैप्टन सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(2), पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 3/4 सहपठित 16/17 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।
होटल, गेस्ट हाउस और स्पा सेंटरों के लिए सख्त चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या स्पा सेंटर बिना पहचान पत्र के कमरा देकर किसी अपराध में सहयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





