पास्टर बजिंदर सिंह को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, मोहाली जिला अदालत का फैसला

पास्टर बजिंदर सिंह को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, मोहाली जिला अदालत का फैसला

मोहाली, पंजाब: जीरकपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 2018 में दर्ज दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में मोहाली जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 28 मार्च को उसे दोषी ठहराया था, जिसके बाद 1 अप्रैल को सजा का ऐलान किया गया। दोषी को पहले ही पटियाला जेल भेजा जा चुका है।

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2018 में दर्ज हुआ था मामला, दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी

बजिंदर सिंह के खिलाफ 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने लंबी जांच के बाद उसे दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया जब वह विदेश भागने की फिराक में था।

35 वर्षीय महिला ने भी लगाया था दुष्कर्म का आरोप

पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ 2018 में ही एक 35 वर्षीय महिला ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता के अनुसार, बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर में उसे बुलाकर दुष्कर्म किया और इस घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

अप्रैल 2018 में दर्ज हुई थी शिकायत, आरोपी हुआ था फरार

पीड़िता ने अप्रैल 2018 में हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पास्टर फरार हो गया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।

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कोर्ट ने माना दोषी, 7 अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई

मोहाली जिला अदालत ने 28 मार्च को सुनवाई के दौरान पास्टर बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया और 1 अप्रैल को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में केवल बजिंदर सिंह ही नहीं, बल्कि अन्य 7 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इन पर आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी), 354 (छेड़छाड़), 294 (अश्लील हरकतें), 323 (मारपीट), 506 (धमकी देना), 148 और 149 (गैरकानूनी सभा और हिंसा) के तहत आरोप लगाए गए थे।

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