पाकिस्तान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है। इस मामले में दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच यह सुनवाई हुई, जहां बुशरा बीबी को औपचारिक गिरफ्तारी के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले में इमरान खान पर 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी।

सुनवाई में देरी और फैसला
इससे पहले अदालत ने तीन बार फैसले की घोषणा को स्थगित किया था। मामले में पहली सुनवाई 18 दिसंबर को पूरी कर ली गई थी और 23 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके बाद, 6 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन जस्टिस राणा के अवकाश पर होने के कारण इसे 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। अंतिम रूप से 17 जनवरी को फैसले की घोषणा की गई।
आरोप और कानूनी प्रक्रिया
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन प्राप्त की थी। यह संपत्ति ब्रिटेन से लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाने के उद्देश्य से ली गई थी। इस घोटाले में पीटीआई सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
बचाव पक्ष की प्रतिक्रिया
फैसले से पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “अगर न्यायपूर्ण फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा को निर्दोष साबित किया जाएगा। पिछले दो वर्षों में उनके साथ अन्याय हुआ है।” उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।