जयपुर, 10 जून: परिवहन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी टाइम में रखी जा सकने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। विभाग ने एक सख्त आदेश जारी कर कहा है कि ड्यूटी के दौरान अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेब में अधिकतम 1500 रुपए ही रख सकेंगे।
यह आदेश परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा द्वारा 21 मई को जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है कि अक्सर देखा जाता है कि आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित राशि से ज्यादा पैसे रखते हैं। इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।
नए आदेश के अनुसार, सरकारी ड्राइवर कार्यालय ड्यूटी और संग्रहण केंद्रों पर केवल 200 रुपए ही अपनी जेब में रख सकेंगे। यदि वे जिले के उड़नदस्ते का हिस्सा हैं तो वे 400 रुपए और क्षेत्रीय उड़नदस्ते में शामिल होने पर अधिकतम 1500 रुपए रख सकेंगे। इसी तरह, डीटीओ 1000 से 1500 रुपए, निरीक्षक और उप निरीक्षक 500 से 1500 रुपए और गार्ड और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 200 से 400 रुपए तक रख सकेंगे।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास ड्यूटी के दौरान निर्धारित राशि से अधिक पैसे मिलते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में निजी व्यक्तियों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई निजी व्यक्ति इन कार्यालयों में पाया जाता है, तो आरटीओ या डीटीओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह नया आदेश परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह उम्मीद की जाती है कि इससे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।