दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। इसके अलावा, आवेदनकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है।
मुख्य बातें
- दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत दी जाए।
- कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और आवेदनकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
- अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी तिहाड़ जेल में हैं।
कोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ‘अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।’ उन्होंने भी याचिकाकर्ता का दावा खारिज किया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है।
अन्य बिंदुओं पर कोर्ट का तर्क
कोर्ट ने इस तरह की पहले भी दायर की गई याचिकाओं को भी खारिज किया था और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने भी इस याचिका का विरोध किया और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया।