Thursday, April 2, 2026
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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत, ED की मांग ठुकराई

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2024: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे वे 17 महीने की जेल के बाद बाहर आ सकेंगे। यह जमानत 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और प्रत्येक सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी। साथ ही, उन्हें गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ट्रायल कोर्ट भेजने की मांग को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना ट्रायल पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती। इस निर्णय को लेकर अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जमानत का अधिकार तत्काल सुनवाई का हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सिसोदिया के वकील ने किया ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत

सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय सिसोदिया के अधिकार की बहाली है। उन्होंने बताया कि सिसोदिया को 17 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिली है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि ट्रायल में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं हैं।

संजय सिंह ने उठाए गंभीर सवाल

आप नेता संजय सिंह ने जमानत को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने सवाल उठाया कि 17 महीने की जेल का हिसाब कौन देगा और उन बच्चों का क्या होगा जिनकी शिक्षा पर इसका असर पड़ा है। सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना है और ईडी ने केवल मामले को टरकाने का प्रयास किया है।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विवरण

मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च 2023 को उन्हें अरेस्ट किया। तब से वे लगातार तिहाड़ जेल में बंद थे। उम्मीद की जा रही है कि अब उनकी रिहाई जल्द ही हो जाएगी।

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