Thursday, June 19, 2025
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में सीबीआई की पूछताछ, शराब घोटाले में ED पहले से ही सक्रिय

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कथित शराब घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने एक दिन पहले सोमवार को भी केजरीवाल से जेल जाकर पूछताछ की थी। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी है।

ईडी का शिकंजा और आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही केजरीवाल पर मनीलॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में शिकंजा कस चुकी है और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी और सीबीआई के अनुसार, साउथ ग्रुप नेताओं, व्यापारियों और अन्य का एक समूह है जिसने शराब लाइसेंस के लिए ‘लॉबिंग’ की थी और इसके लिए उन्होंने दिल्ली के सत्तारूढ़ दल को रिश्वत दी थी।

आम आदमी पार्टी का पलटवार

आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘फर्जी मामले’ में फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो संदेश में सिंह ने आश्चर्य जताया कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो न्याय कैसे मिलेगा।

भाजपा और सीबीआई पर साजिश का आरोप

संजय सिंह ने कहा, “हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे समय में साजिश रची है जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है। उसने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने और गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई है।” उन्होंने कहा, “पूरा देश भाजपा के जुलमों को देख रहा है। ऐसी परिस्थितियों में न्याय कैसे मिलेगा? लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे।”

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

इससे पहले, मंगलवार दिन में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

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