तेलंगाना विधानसभा: तेलंगाना विधानसभा में हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक सोमवार (12 फरवरी) सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
तेलंगाना विधानसभा कार्यवाही शुरू होने के बाद मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) का प्रस्ताव सदन के पेश किया और तेलंगाना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया जिसको सहमति के बाद पारित कर दिया गया.
Telangana Legislative Assembly unanimously passed a bill banning hookah parlours in the state today.
— ANI (@ANI) February 12, 2024
सीधी भर्ती वाली नौकरियों की ऊपरी आयु सीमा 2 साल बढ़ाई
इसके अलावा तेलंगाना सरकार की ओर से आगामी भर्तियों के लिए सीधी भर्ती वाली नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को भी दो साल बढ़ा दिया है. सरकार ने इस आयु सीमा को 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है.