झुंझुनू, 2 अप्रैल 2025: स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम चुनाव हेतु नगर परिषद/नगरपालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन होना है। सभी स्थानीय निकायों द्वारा वार्डों का सीमांकन कर परिसीमन के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा इन प्रस्तावों पर आपत्ति मांगी गई है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आपत्ति आमंत्रण सूचना के अनुसार नगरपालिकाओं में वार्डों के परिसीमांकन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से इनका अनुमोदन करवाया जाना है, लेकिन इससे पहले स्थानीय स्तर पर इनसे सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाना आवश्यक है।
लिखित आपत्ति देनी होगी
प्रशासनिक स्तर पर परिसीमन के उपरांत सभी नगरपालिकाओं के सीमांकन का वार्डवार विवरण वार्डों के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 27 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय तथा नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा वाड़ों के गठन एवं परिसीमांकन से सम्बन्धित किसी भी तरह की आपत्तियां 28-03-2025 से 17-04-2025 तक की अवधि के दौरान मांगी गई है। इस समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में जिला कलेक्टर झुंझुनू तथा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी व नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

इन नगरपालिकाओं के परिसीमन पर मांगी है आपत्ति
आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम चुनाव से पहले चिड़ावा नगरपालिका के 45, नवलगढ़ के 45, पिलानी के 35, सिंघाना के 35, विद्या विहार के 25, सूरजगढ़ के 25, मुकुन्दगढ़ के 25 बिसाउ के 25, मण्डावा के 25, खेतड़ी के 25, बगड़ के 20 तथा डूण्डलोद के 20 वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। हालांकि चिड़ावा सहित अन्य क्षेत्रों से भी परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों द्वारा नाराजगी जताई गई है।