झुंझुनू: झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञाधारियों को आदेश दिया है कि वे तुरंत अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाएं।
आदेश का कारण
यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रशासन का मानना है कि उपचुनाव के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग से शांति भंग हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
कौनसे लोग होंगे अपवाद
यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और बैंक के सुरक्षा गार्ड। इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखते हैं, वे भी इस आदेश से मुक्त होंगे।
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत कार्रवाई की जाएगी।