झुंझुनू, 17 फरवरी: झुंझुनूं जिला परिवहन विभाग ने सभी ट्रक ऑपरेटरों को सूचित किया है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वाहन कर 15 मार्च तक जमा करवाना अनिवार्य है। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है कि सभी ट्रक ऑपरेटर इस समय सीमा के भीतर कर जमा करवा सकें।
विभाग द्वारा की गई व्यवस्था
विशेष काउंटर: विभाग ने वाहन कर जमा करवाने के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए हैं।
राजकीय अवकाश पर भी खुले रहेंगे कार्यालय: मार्च माह में पड़ने वाले सभी राजकीय अवकाशों पर भी विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे ताकि लोग आसानी से कर जमा करवा सकें।
कर न जमा करने पर जुर्माना
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि 15 मार्च के बाद कर जमा नहीं करने वाले ट्रक मालिकों पर पेनल्टी और ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत कर के बराबर प्रशमन राशि भी वसूली जाएगी।
विशेष जांच अभियान
जिला परिवहन विभाग बकाया कर जमा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान बकाया कर वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
ट्रक ऑपरेटरों के लिए अपील
जिला परिवहन विभाग ने सभी ट्रक ऑपरेटरों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा करवाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।