झुंझुनूं, 14 मई 2025: राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में झुंझुनूं जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण तथा अधीनस्थ पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकेंगे।
जिला कलेक्टर रामावतार मीणा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि जिले में कोई भी अधिकारी, चाहे वह जिला स्तरीय हो या ब्लॉक स्तरीय, बिना पूर्व अनुमति के अवकाश या मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। यह आदेश सभी संबंधित विभागों, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, आयुर्वेद अधिकारी आदि को भेजा गया है।
जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिला स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य कोई कर्मचारी अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति केवल जिला कलेक्टर की स्वीकृति से ही प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश की अवहेलना अनुशासनात्मक कार्रवाई को जन्म दे सकती है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कदम वर्तमान राज्य स्तरीय आवश्यकताओं और संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे सरकारी कार्यों में निरंतरता बनी रहे और आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
यह आदेश जिले में सरकारी अनुशासन को सुदृढ़ करने और आपातकालीन स्थिति में सभी आवश्यक विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।