पिलानी, 22 फरवरी 2025: जिला उपभोक्ता न्यायालय के जज मनोज मील ने पिलानी पहुंचकर उपभोक्ता जागरूकता को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से पिलानी में पेयजल संकट और उपभोक्ता संरक्षण कानून की आवश्यकताओं को लेकर।

उपभोक्ता जागरूकता पर चर्चा करते हुए, जज मील ने बताया कि पिलानी में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है, जिस पर जिला उपभोक्ता न्यायालय सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा, “पेयजल संकट पिलानी में एक गंभीर समस्या है, और उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों के तहत इसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।”
एक सवाल के जवाब में, जब उनसे पूछा गया कि पिलानी की कई कॉलोनियों में लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, लेकिन जल विभाग उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का बिल लगातार भेज रहा है, तो जज मील ने स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ताओं को जल सेवा से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें सबसे पहले जल विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी समाधान नहीं मिलता, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

जज मील ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और यदि वे अनुचित बिलिंग, खराब सेवाएं या अन्य उपभोक्ता मुद्दों से परेशान हैं, तो उन्हें सही मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे किसी भी अन्याय का सामना करने पर उचित कदम उठा सकें।