Thursday, February 20, 2025
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छात्रवृत्ति आवेदन में आक्षेप की पूर्ति आवश्यक, अन्यथा निरस्त होंगे फॉर्म

झुंझुनू, 17 फरवरी – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया के तहत सुधार की अंतिम चेतावनी जारी की गई है। विभाग के उप निदेशक पवन पुनियां ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत मिले ऑनलाइन आवेदनों में आंशिक कमियों या आक्षेपों के कारण उन्हें अस्वीकृत किया गया है।

शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों को दी गई अंतिम चेतावनी

विभाग के अनुसार, आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिए जाने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं की गई। निदेशालय के नियमानुसार, आक्षेप पूर्ति के लिए केवल एक बार ही सुधार का प्रावधान है। अतः विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे

आवेदन निरस्त होने पर संस्थान और छात्र होंगे जिम्मेदार

विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई तो आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, और इसके लिए संबंधित शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः सभी विद्यार्थियों से अपने आवेदन समय रहते जांचने और आवश्यक सुधार करने का आग्रह किया गया है ताकि छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाया जा सके।

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